हिमाचल उच्च न्यायालय ने लुहड़ी परियोजना के लिए SJVN को मुआवजा देने का आदेश...
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने SJVN लिमिटेड को 210 मेगावाट लुहड़ी जलविद्युत परियोजना (स्टेज-1) के लिए अधिगृहीत भूमि के मालिकों को मुआवजा, ब्याज और अन्य वैधानिक लाभ देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि कंपनी को राज्य सरकार द्वारा तय किए गए भूमि मुआवजा दरों के नियमों का पालन करना होगा।
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