राजनीतिफ़ोटो: The Hinduयूपी चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का निर्देश: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराए। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि चुनाव आयोग को जिला पंचायत कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरे पंचायत चुनाव प्रक्रिया के लिए समयबद्ध विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए।
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