व्यापारफ़ोटो: Amar Businessहॉलमार्किंग से सोने-चांदी की शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित हॉलमार्किंग सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता प्रमाणित करती है और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाती है। 23 जून 2021 से 7 कैरेट से अधिक सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है। चांदी की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है, लेकिन 1 सितंबर 2025 से छह अंकों का HUID कोड जरूरी होगा। उपभोक्ता BIS लोगो, शुद्धता मार्क और HUID कोड जांचें।
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