गुजरात सरकार ने स्कूल में प्रवेश नियम कड़े किए, बिना अनुमति बाहरी प्रवेश निषेध
गुजरात सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश नियम कड़े करें और बिना प्रधानाचार्य या प्रमुख की लिखित अनुमति के बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश न दें। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही छूट प्राप्त होंगे। आगंतुकों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने छात्रों और कर्मचारियों की तस्वीरें, वीडियो और रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के रोकने के निर्देश भी दिए हैं।
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