राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesगुजरात की अदालत ने गौ हत्या के लिए तीन को मनुस्मृति का हवाला देते...
गांधीनगर जिले के कालोल की अदालत ने गौ हत्या के लिए तीन पुरुषों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें मनुस्मृति और हिंदू शास्त्रों का हवाला दिया गया। फैसले में गायों के धार्मिक महत्व और उनके विलुप्त होने के खतरे पर जोर दिया गया। गुजरात के कानून ने 2011 और 2017 में संशोधन कर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और आजीवन कारावास व भारी जुर्माने का प्रावधान किया है।
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