गुजरात उपभोक्ता आयोग ने खेल क्लब के सदस्यों को उपभोक्ता माना
गुजरात उपभोक्ता आयोग ने निर्णय दिया है कि खेल क्लब के भुगतान करने वाले सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता माने जाएंगे। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि क्लब को फीस देने वाले सदस्य उपभोक्ता अधिकारों के हकदार हैं और वे क्लब की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
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