व्यापारफ़ोटो: Mint1 नवंबर से पोस्ट-सेल डिस्काउंट और एक्सपोर्ट रिफंड पर GST नियम बदलेंगे
1 नवंबर से भारत में GST नियमों में बदलाव लागू होंगे, जिनका संबंध पोस्ट-सेल डिस्काउंट, एक्सपोर्ट रिफंड और कर प्रक्रियाओं से है। वित्त मंत्रालय ने वित्त अधिनियम, 2026 की धाराएं 153 से 155 लागू करने की सूचना दी है, जो CGST अधिनियम, 2017 की धाराएं 15, 34 और 54 संशोधित करेंगी। योग्य पोस्ट-सेल डिस्काउंट को GST क्रेडिट नोट के माध्यम से कर योग्य मूल्य से बाहर रखा जा सकेगा, बशर्ते प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करें। यह FMCG, फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा।
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