सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया: इमरान खान को 28 अक्टूबर को भारत...
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), मुंबई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, जो उनके राजनीतिक प्रदर्शन में कथित भागीदारी के कारण जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस की अंतिम तिथि थी। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है। खान, जो अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक हैं, ने किसी भी कानून उल्लंघन से इनकार किया है।
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