सरकार ने मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए GPF नियम स्पष्ट किए
सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) नियमों को स्पष्ट किया है। परिवार के नामित व्यक्ति GPF राशि के हकदार होंगे, लेकिन यदि कोई वैध नामित व्यक्ति नहीं है, तो राशि परिवार के सदस्यों में समान रूप से बांटी जाएगी। हालांकि, वयस्क पुत्र और विवाहित पुत्रियां इस वितरण से बाहर रखी गई हैं।
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