दिल्ली विरोध प्रदर्शन में अवैध हिरासत पर सरकार ने जवाब तैयार किया
केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अवैध हिरासत और सार्वजनिक व रेल परिवहन, मेट्रो सेवा बंद करने के आरोपों पर उसका जवाब तैयार है, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने की समय सीमा 15 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा लगभग अंतिम है, लेकिन इसे और व्यापक बनाना है।
The Hindu··New Delhi



