व्यापारफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का बचाव किया
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीआई के 2,000 रुपये से अधिक लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने का प्रस्ताव बचाव किया। सरकार ने कहा कि व्यापारियों को कभी यूपीआई भुगतान हमेशा मुफ्त रहने का आश्वासन नहीं दिया गया था। यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के तहत समानता की कसौटी पर खरी उतरती है और वित्तीय समावेशन, किफायती डिजिटल भुगतान तथा दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। संशोधित एमडीआर पर हितधारकों से परामर्श के बाद निर्णय लिया गया है।
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