व्यापारफ़ोटो: News18Hi Businessईपीएफओ ने पीएफ निकासी पर टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 121 लागू किया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी पर टीडीएस से बचने के नियम बदले हैं। 2026-27 से फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 लागू होगा। पहले 60 साल से कम उम्र वाले 15G और वरिष्ठ नागरिक 15H भरते थे। अब सभी पात्र जिनकी अनुमानित कर देनदारी शून्य हो और जिनके पास वैध पैन हो, उन्हें फॉर्म 121 भरना होगा।
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