व्यापारफ़ोटो: News18Hi Businessपीएफ निकासी के लिए टीडीएस छूट हेतु अब फॉर्म 15G/15H नहीं, फॉर्म 121 जरूरी
EPFO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीडीएस छूट पाने के लिए सदस्य को वैध PAN के साथ फॉर्म 121 जमा करना अनिवार्य है। यदि सदस्य के पास वैध PAN नहीं है या वह गलत है, तो फॉर्म 121 भरने पर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब फॉर्म 15G और 15H इस उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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