राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaचुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर पहले से वोटर के लिए स्पष्ट किया नियम
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पहले मतदाता थे लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भर सकते हैं। इन्हें पहली बार मतदाता नहीं माना जाएगा और केवल पुनः आवेदन करने पर धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी। उनका नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह जानकारी प्रचारित करने को कहा है।
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