चुनाव आयोग ने कहा: वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर फिर भरें फॉर्म-6
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, वे फॉर्म-6 फिर से भर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। यह सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट से जुड़े सवालों के बाद आया है। आयोग ने 2.13 लाख कटे वोटरों के फॉर्म-6 रिजेक्ट होने के मुद्दे पर भी सफाई दी है।
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