राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaईडी ने मध्य प्रदेश विवाह सहायता योजना घोटाले में 5.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क...
भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश की विवाह सहायता योजना में लॉकडाउन के दौरान 30.18 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है। सिरोंज जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ शोभित त्रिपाठी पर 5,923 संदिग्ध मामलों में सरकारी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। मामला भोपाल आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर पर दर्ज किया गया था।
Amar Ujala··Bhopal



