तकनीकफ़ोटो: NDTV Techसाइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए DoT के SIM बाइंडिंग नियम 1 जनवरी से लागू
टेलीकॉम विभाग (DoT) ने 1 जनवरी 2027 से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM बाइंडिंग नियम लागू करने का निर्देश दिया है। इन नियमों के तहत उपयोगकर्ता खातों को उनके पंजीकृत भारतीय मोबाइल नंबरों के सक्रिय SIM कार्ड से जोड़ा जाएगा। यह कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए है।
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