दिल्ली ट्रिब्यूनल ने सेहगल के खिलाफ ₹1.7 करोड़ नकद दावा खारिज किया
दिल्ली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के उस दावे को खारिज कर दिया कि श्री सेहगल ने संपत्ति बिक्री से ₹1.7 करोड़ नकद छुपाए थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि नकद लेनदेन साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और संबंधित पक्षों की उचित क्रॉस-एग्जामिनेशन नहीं हुई थी।
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