राजनीतिफ़ोटो: Zee News Hindiदिल्ली उच्च न्यायालय ने SIR मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बरकरार रखा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि SIR में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता अपना पता अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 की बजाय फॉर्म 6 का उपयोग करें। न्यायाधीश दिनेश मेहता और अदिति चौधरी ने SIR के दौरान छूटे मतदाताओं के लिए प्रक्रिया संशोधन की याचिका खारिज कर दी।
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