राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiदिल्ली हाईकोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने में ECI की प्रक्रिया सही ठहराई
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में चुनाव आयोग (ECI) की प्रक्रिया को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम छूट गया है, उन्हें नए पते पर ट्रांसफर के लिए फॉर्म-8 की बजाय फॉर्म-6 भरना होगा। याचिकाकर्ताओं की फॉर्म-8 की मांग खारिज कर दी गई।
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