राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesदिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा: वैवाहिक विवाद में बिना विशिष्ट आरोप परिवार को न...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक कलह के कारण पूरे परिवार को बिना विशिष्ट आरोप और व्यक्तिगत भूमिका के आपराधिक मामलों में फंसाना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने कहा कि ऐसे मुकदमे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और जीवन पर असर डालते हैं। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा और बिना पर्याप्त कारण पति व रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर जोर दिया।
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