दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की याचिका खारिज की, पीस बॉन्ड का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की बेल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, कहा कि कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज मौजूद हैं। नेहा बोरा को 16 अक्टूबर के SIR प्रदर्शन में शांति भंग करने के आरोप में ₹10,000 का पीस बॉन्ड भरना होगा। कोर्ट ने उनके द्वारा की गई रिजीम चेंज की मांग के बीच यह फैसला सुनाया।
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