राजनीतिफ़ोटो: Mintदिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदानों के लिए DDA की 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति...
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की रामलीला और समान सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक मैदान आवंटन की 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति को मनमाना और तर्कहीन बताया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि यह नीति असमान अवसर पैदा कर सकती है और पारदर्शिता की कमी है। मामला Rays of New Beginning Foundation द्वारा शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन के Chunk-C ग्राउंड के आवेदन अस्वीकृति को चुनौती देने का है।
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