दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अमिताभ बच्चन को निपटान न होने पर व्यक्तिगत रूप से...
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत उपयोग के मामले में निपटान नहीं होता है तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अदालत ने मध्यस्थता के दौरान किए गए समझौतों को अंतिम रूप देने की समय सीमा बढ़ाई है। अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
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