दिल्ली हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को AI डीपफेक मामले में अंतरिम राहत दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को AI-जनित डीपफेक, छेड़े गए वीडियो, जाली भाषण, झूठे उद्धरण और नकल से उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की अंतरिम सुरक्षा दी। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने Meta Platforms को 72 घंटे में उल्लंघनकारी सामग्री हटाने का आदेश दिया और MeitY तथा DoT को निर्दिष्ट वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि रनौत की छवि को तत्काल नुकसान का खतरा है, आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।
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