राजनीतिफ़ोटो: Business Standardदिल्ली उच्च न्यायालय ने NCR में गैर-BS VI वाहनों पर प्रतिबंध से वकीलों और...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NCR में गैर-दिल्ली पंजीकृत प्री-BS VI वाहनों पर यात्रा प्रतिबंध से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को छूट दी है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया, जो केवल कोर्ट के कार्यदिवसों पर लागू होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था।
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