दिल्ली कोर्ट ने तलाक से इनकार, पति को 2 लाख रुपये देने का आदेश
श्री पांडेय ने तलाक के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पत्नी ने पाया कि वह दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं और उनके दो बच्चे हैं। फैमिली कोर्ट ने तलाक का अनुरोध खारिज कर दिया और श्री पांडेय को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा।
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