राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldदिल्ली कोर्ट ने 2020 दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया, 12 अन्य बरी
दिल्ली की अदालत ने 2020 के नॉर्थईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने का दोषी ठहराया, जबकि 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने IPC की धारा 147 और 109 के तहत हुसैन को दोषी पाया, बाकी आरोपों से बरी किया। सजा पर बहस 16 नवंबर को होगी। 13 आरोपियों पर दंगा, संपत्ति को नुकसान और साजिश के आरोप थे।
Deccan Herald··New Delhi


