राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiकोच्चि हिट-एंड-रन मामले में नाबालिग की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
कोच्चि के चेरानल्लूर में हुए दर्दनाक मर्सिडीज-बेंज हिट-एंड-रन मामले में अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं। आरोपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज का बेटा है। पुलिस और पीड़ित परिवार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जमानत को चुनौती दी थी। पीड़ित परिवार ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए। पहले नाबालिग के जज पिता को हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी जमानत मिली थी।
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