विश्वफ़ोटो: Mintउपभोक्ता आयोग ने ट्रेन छूटने पर यात्री को ₹15,620 वापसी का आदेश दिया
पंजाब के उपभोक्ता आयोग ने रेलवे और IRCTC को आदेश दिया कि वे उस यात्री को ₹10,620 वापस करें, जिसकी ट्रेन बिना उचित सूचना के समय से दो घंटे पहले चली गई। फरीदपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मानसिक कष्ट और मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,000 मुआवजा भी दिया। यात्री ने 10 जून 2024 को मडगांव से हजरत निजामुद्दीन के लिए टिकट बुक किए थे।
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