आईपीओ शेयर विवाद में उपभोक्ता आयोग ने 37,000 रुपये दिए
2022 में एक महिला ने 130 आईपीओ शेयरों के लिए आवेदन किया था, लेकिन बैंक ने केवल 65 शेयर दर्ज किए, जिससे उसे 42,142 रुपये का नुकसान हुआ। उसने बैंक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उसकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 37,000 रुपये का मुआवजा दिया।
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