व्यापारफ़ोटो: Mercom IndiaCERC ने 81% पवन हिस्सेदारी वाले प्रोजेक्ट को हाइब्रिड DSM नियमों से मुक्त नहीं...
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) ने कर्नाटक के 160 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा मिश्रित प्रोजेक्ट को केवल पवन जनरेटर स्टेशन के रूप में वर्गीकृत करने की याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि 81% पवन हिस्सेदारी होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (DSM) नियमों से मुक्त नहीं होगा।
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