राजनीतिफ़ोटो: News18केंद्र ने 2024 तक धार्मिक उत्पीड़न से आए अल्पसंख्यकों को आव्रजन राहत दी
केंद्र ने 4 नवंबर को आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को पासपोर्ट और वीजा संबंधी कुछ आवश्यकताओं से छूट दी गई है। यह राहत नागरिकता संशोधन अधिनियम की सीमा से 10 साल आगे बढ़ाई गई है, लेकिन निरंतर रहने के लिए उपयुक्त वीजा लेना आवश्यक होगा।
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