स्वास्थ्यफ़ोटो: Deccan HeraldCDSCO: ब्रांड नाम बदलने पर r-DNA दवाओं के लिए अलग एक्सपोर्ट NOC नहीं चाहिए
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने स्पष्ट किया कि जिन r-DNA दवाओं को भारत में मार्केटिंग अनुमति मिली है, उन्हें अलग ब्रांड नाम से निर्यात करने पर यदि दवा की संरचना में कोई बदलाव नहीं है तो अलग एक्सपोर्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता नहीं है। वैध मार्केटिंग अनुमति रखने वाली कंपनियां सीधे फॉर्म 28-D के जरिए निर्यात अनुमति के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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