व्यापारफ़ोटो: NDTV Businessसरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट के लिए CBDT ने फॉर्म 173A अनिवार्य किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट के लिए फॉर्म 173A अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू हुआ है और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है। पात्र निवेशकों में विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स शामिल हैं। उन्हें आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV के तहत छूट के लिए आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी।
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