CBDT ने BSNL और MTNL VRS-2019 मुआवजे पर कर नियम स्पष्ट किए
CBDT ने स्पष्ट किया कि BSNL और MTNL VRS-2019 के तहत दिया गया एक्स-ग्रेशिया मुआवजा छंटनी मुआवजा नहीं है, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10C) के अंतर्गत आता है, जिससे कुछ कर छूट मिलती है। कर्मचारियों को अपने कर दावों की समीक्षा करनी चाहिए। पांच लाख रुपये से अधिक मुआवजा वेतन आय के रूप में कर योग्य होगा।
Economic Times·


