राजनीतिफ़ोटो: News18Hi Entertainmentबॉम्बे हाईकोर्ट ने रुपाली गांगुली की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली को राहत देते हुए उनकी फर्जी तस्वीरें, वीडियो और एआई से बने आपत्तिजनक कंटेंट इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने ऑनलाइन बुटीक Huts and Looms Pvt. Ltd. को छूट दी, जिसने एक्ट्रेस की स्टाइलिस्ट से अनुमति मिलने का दावा किया है। जस्टिस माधव जामदार ने सभी पक्षों को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया।
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