बॉम्बे HC ने 2.06 करोड़ भुगतान के बाद फ्लैट देरी पर ब्याज का आदेश...
दो घर खरीदारों ने 2014 में बुक किए गए फ्लैट के लिए बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसकी कब्जा तिथि 30 जून 2017 थी। उन्होंने 2.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें 1.95 करोड़ रुपये की कीमत, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कर शामिल थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डर की देरी की दलील खारिज कर ब्याज देने का आदेश दिया।
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