राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesबॉम्बे हाईकोर्ट: धर्मांतरण पर जोर धार्मिक आस्था का अपमान नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी के धर्मांतरण पर जोर देना किसी भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं है। कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला खारिज किया, जिन पर एक दंपति को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप था। न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू चंदवानी ने कहा कि आरोपियों ने अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया। अभियोजन ने आर्थिक सहायता का वादा करने का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं माना।
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