राजनीतिफ़ोटो: Prabhat Khabarबिहार राजस्व विभाग ने लंबित भूमि मामलों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों में केवल न्यायालय में लंबित आवेदन या आपत्ति के आधार पर दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व मामलों को रोकने पर रोक लगाई है। बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) के तहत केवल सक्षम न्यायालय में विधिवत दायर और स्वीकार किए गए मामलों को ही लंबित माना जाएगा। यह आदेश अंचल अधिकारियों के बीच भ्रम और देरी को कम करने के लिए जारी किया गया है।
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