व्यापारफ़ोटो: News18Hi Businessलॉकर में खोए 50 लाख के गहनों का बैंक ने दिया मुआवजा
बैंकिंग नियमों के अनुसार बैंक लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर सामान्यतः 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। लेकिन दिल्ली की एक महिला के 47 लाख रुपये के गहने लॉकर से खो जाने पर बैंक ने पूरे 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया। यह मामला लॉकर और खातों के नियमों में अंतर और कीमती सामान की सुरक्षा पर सवाल उठाता है।
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