राजनीतिफ़ोटो: Live Lawआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा: पॉलिसी न होने पर भी बीमाकर्ता जिम्मेदार
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि वाहन के नए मालिक के नाम पर बीमा पॉलिसी स्थानांतरित नहीं हुई है, तब भी बीमा कंपनी को एक कामगार की मृत्यु के लिए मुआवजा देना होगा। न्यायालय ने कहा कि पॉलिसी अपडेट न होने के आधार पर बीमाकर्ता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
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