इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बेरोजगार पति को देना होगा भरण-पोषण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति के बेरोजगार होने का दावा उसे पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त नहीं करता। कोर्ट ने पति की वित्तीय क्षमता को पत्नी की जरूरतों के संदर्भ में महत्व दिया और मासिक भरण-पोषण भुगतान के निर्देश को बरकरार रखा।
Economic Times··Allahabad


