राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ट्रांस महिला सेक्शन 69 बीएनएस के अंतर्गत नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेक्स-रिइन्टेशन सर्जरी कराने वाली ट्रांसजेंडर महिला भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 69 के तहत "महिला" की कानूनी परिभाषा में शामिल नहीं होती। यह धारा धोखे या झूठे विवाह वादे से महिला के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध मानती है, जहां मामला बलात्कार नहीं होता।
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