इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को प्रोबेशन पर छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति पर आपत्ति...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई को देखते हुए दो दोषियों को प्रोबेशन पर छोड़ दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत सहानुभूति करार दिया और कहा कि पीड़िता को न्याय मिलने की संभावना शुरू से ही कम थी।
Times of India··Allahabad



