राजनीतिफ़ोटो: News18इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न FIR खारिज की, दुरुपयोग पर चेतावनी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग ढाई महीने की शादी के बाद दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हमला और गला घोंटने के प्रयास से जुड़ी FIR को खारिज कर दिया। कोर्ट ने हर असफल शादी को आपराधिक मामला बनाने से बचने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे विवाह संस्था को नुकसान हो सकता है। FIR आगरा के हरिपर्वत थाना में दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज थी।
News18··Agra



