राजनीतिफ़ोटो: News18इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का आदेश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पूरे राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रशाद की पीठ ने दशरथ यादव की याचिका पर दिया, जिसमें चुनाव की समयबद्ध योजना मांगी गई थी। चुनाव जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत स्तर पर एक साथ कराए जाएंगे।
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