राजनीतिफ़ोटो: Aaj Takइलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में तीन महीने में पंचायत चुनाव का आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश चुनाव में देरी और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने पंचायत चुनाव पूरी होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की अनुमति भी दी है।
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