राजनीतिफ़ोटो: Verdictumइलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने में ग्राम पंचायत चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि समर्पित आयोग की लंबित जांच संविधान द्वारा निर्धारित चुनावों में देरी नहीं कर सकती और ओबीसी आरक्षित सीटों को खुले सीट के रूप में नहीं माना जाएगा।
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