राजनीतिफ़ोटो: News18इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के परिवार पालन कर्तव्य पर मनुस्मृति का हवाला दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि पति का अपनी पत्नी, नाबालिग बच्चों और वृद्ध माता-पिता का पालन करना 'पवित्र कर्तव्य' है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने कानपुर नगर में पिंकी वर्मा द्वारा दायर भरण-पोषण वृद्धि याचिका के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उद्धृत किया, जिसमें पति के वित्तीय समर्थन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया।
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